प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार द्वारा जून 2015 में शुरू की गई एक आवास योजना है,
जिसका लक्ष्य 2022 तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और कम आय वाले समूहों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और आबादी के निम्न-आय समूहों को किफायती आवास प्रदान करना।
यह योजना उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न-आय वर्ग (LIG) और मध्यम-आय वर्ग (MIG) से संबंधित हैं।
यह योजना नए घर के निर्माण या मौजूदा घर के नवीनीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। लाभार्थी की श्रेणी के आधार पर सहायता की राशि भिन्न होती है।
PMAY को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय आवास बैंक, आवास और शहरी विकास निगम और राज्य सरकारें शामिल हैं।
यह योजना ईडब्ल्यूएस और एलआईजी दोनों घरों के निर्माण के लिए प्रदान करती है।
PMAY भारत के सभी शहरों और कस्बों में लागू है।
पात्र लाभार्थी योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से या निकटतम सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
लाभार्थियों को अपने आवेदन के साथ आय प्रमाण, आयु प्रमाण और पहचान प्रमाण सहित दस्तावेजों की एक सूची जमा करनी होगी।
यहां बताई गई जानकारी केवल सांकेतिक है और परिवर्तन के अधीन है। अधिक अद्यतन और विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
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